क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी देरी आपकी जेब पर कितना भारी पड़ सकती है? आज 13 सितंबर 2025 है और अभी तक अपना Income Tax Return फ़ाइल नही किया घबराने की जरूरत नही है। आप जैसे लाखो लोग बस यही जानना चाहते हैं। Income Tax Return Deadline कब है? Income tax return अगर फ़ाइल करना भूल गया हूँ तो क्या होगा? चिंता न करें मैं यहां हूं आपको सरल भाषा में सब कुछ बताने के लिए। हम इस आर्टिकल में बात करेंगे वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) की डेडलाइन, एक्सटेंशन की लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ आसान टिप्स जो आपकी मदद करेंगे।
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Income Tax Return क्या है और क्यों फाइल करना जरूरी?
Income Tax Return File करने का मतलब अपने साल भर की कमाई का हिसाब सरकार को देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल एक सरल फॉर्म है। जिसमें आप बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना खर्चा किया और कितना टैक्स दिया है। भारत में करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल income tax return file करते हैं। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 11 सितंबर 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5.47 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं।जिनमें से 5.14 करोड़ वेरिफाई भी हो गए हैं। लेकिन अभी भी करोड़ों लोगो को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बाकी हैं।
अगर आपकी सालाना कमाई नए टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न केवल आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बनाता है। बल्कि इससे लोन लेने या वीजा अप्लाई करने में भी मदद करता है। याद रखें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने से न सिर्फ जुर्माना लगता है बल्कि रिफंड भी लेट हो जाता है।
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FY 2025-26 के लिए लेटेस्ट ITR Deadline डेडलाइन: क्या बदला?
साल 2025 का टैक्स सीजन थोड़ा अलग रहा। आमतौर पर नॉन-ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स (जैसे सैलरी वालों) के लिए income tax return deadline 31 जुलाई होती है। लेकिन इस बार आईटीआर फॉर्म्स में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, नई डिडक्शन कैटेगरी और सिस्टम अपडेट्स से जुड़े नए चेंजेज हुए है।। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन बढ़ा दी।
नॉन-ऑडिट मामलों के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। Income Tax Return डेडलाइन एक्सटेंशन मई 2025 में ही अनाउंस हो गया था। लेकिन ऑडिट वाले बिजनेस या प्रोफेशनल्स के लिए आईटीआर डेडलाइन अलग है।
- नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स (सैलरी, पेंशन, हाउस और प्रॉपर्टी वालों के लिए):income tax return deadline 15 सितंबर 2025। इसमें ज्यादातर इंडिविजुअल, HUFऔर छोटे बिजनेस शामिल हैं।
- ऑडिट वाले मामलों के लिए: 31 अक्टूबर 2025।
- ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस: 30 नवंबर 2025।
- रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न: आईटीआर फ़ाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक है।
नोट– ये income tax return deadline सीबीडीटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) पर उपलब्ध है। अभी तक कोई और आईटीआर फ़ाइल करने डेडलाइन की कोई एक्सटेंशन की खबर नहीं है। 12 सितंबर को भी सीबीडीटी ने कन्फर्म किया कि 15 सितंबर ही फाइनल है। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना बाकी रह गया हो तो आज ही आईटीआर फ़ाइल करे।
Income Tax Return Deadline मिस करने पर क्या होगा? जुर्माना और ब्याज
इनकम टैक्स फाइलिंग में देरी का मतलब सिर्फ रातों की नींद उड़ाना नहीं बल्कि जेब कटना भी है। अगर आप 15 सितंबर से पहले आईटीआर फाइल नहीं करते है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फी लगेगी। ये लेट फी आपकी कमाई पर डिपेंड करती है:
- अगर सालाना कमाई 5 लाख से कम है: 1,000 रुपये।
- 5 लाख से ज्यादा: 5,000 रुपये।
नोट– इसके अलावा सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर 1% प्रति महीना ब्याज लगेगा। अगर आपका रिफंड बाकी है लेकिन आईटीआर फाइलिंग लेट हुई।तब रिफंड मिलने में महीनों की देरी हो सकती है। लेटेस्ट स्टेट्स दिखाता है कि 3.66 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं। लेकिन लेट आईटीआर फाइलर्स को वेटिंग लंबी हो जाती है।
अगर आप 31 दिसम्बर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं।तब भी डिडक्शन क्लेम करना जैसे फायदे मिलते हैं।लेकिन आईटीआर फ़ाइल 31 दिसम्बर 2025 तक करते है तब पेनाल्टी भी लगेगी।
आईटीआर फाइल कैसे करें?
- पोर्टल पर लॉगिन: incometax.gov.in लिंक पर क्लिक करे। Pan और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर नया यूजर हैं तो रजिस्टर करें
- ई-फाइल सेक्शन चुनें:Income Tax Return पर क्लिक करें और FY 2025-26 सिलेक्ट करें।
- सही फॉर्म चुनें: अपनी कमाई के हिसाब से ITR-1 सैलरी वालों के लिए, ITR-2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए और ITR-3 बिजनेस के लिए।
- डेटा भरें: फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और डिडक्शन प्रूफ अपलोड करें। नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखें या पुराने पर स्विच करें।
- वेरिफाई करें: आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों में ई-वेरिफिकेशन।
नोट: अगर फॉर्म 16 न हो तो एम्प्लॉयर से मंगवाएं। और याद रखें एक्सेल यूटिलिटी(एक्सेल यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर टूल है जो इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन भरने और फाइल करने में मदद करता है।) भी उपलब्ध है। अगर ऑनलाइन प्रॉब्लम हो। लाखों लोग एक्सेल यूटिलिटी यूज कर चुके हैं।
कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनें?
- ITR-1 (Sahaj): सैलरी वालर और एक हाउस प्रॉपर्टी वाले और 50 लाख रुपये तक कमाई वाले।
- ITR-2: दो हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन वाले।
- ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशन( जैसे डॉक्टर, वकील,इंजीनियर और प्रोफेसर)से कमाई करने वाले।
- ITR-4 (Sugam): प्रेसम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम वाले छोटे बिजनेस।
- ITR-5 से 7: पार्टनरशिप और ट्रस्ट्स के लिए।
फाइलिंग के दौरान आम गलतियां और बचाव के टिप्स
- डुप्लिकेट एंट्री न करें: फॉर्म 16 में जो टैक्स कट चुका है उसे दोबारा न जोड़ें।
- डिडक्शन मिस न करें: 80C के तहत LIC, PPF या ELSS में इनवेस्टमेंट क्लेम करें लिमिट 1.5 लाख रुपये तक
- Aadhaar-PAN लिंक चेक करें: अगर नहीं लिंक्ड तो 1,000 का जुर्माना।
- डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें: बैंक पासबुक, मेडिकल बिल्स और होम लोन सर्टिफिकेट।
- टाइम मैनेजमेंट: आज से शुरू करें क्योंकि 15 सितंबर के करीब पोर्टल स्लो हो जाता है।
नोट: अगर रिफंड बाकी है, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स सही भरें। औसत रिफंड 3,000-5,000 रुपये होता है, लेकिन लेट फाइलिंग से ये डिले हो जाता है।
टैक्स सेविंग के आसान तरीके: अभी शुरू करें
रिटर्न फाइलिंग का मतलब सिर्फ हिसाब देना नहींबल्कि टैक्स बचाना भी है। नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है लेकिन पुराने में ज्यादा ऑप्शन।
- 80C इनवेस्टमेंट: PPF या EPF में डालें, 1.5 लाख तक छूट।
- हेल्थ इंश्योरेंस: 80D के तहत 25,000 तक डिडक्शन।
- होम लोन: प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर डबल बेनिफिट।
- डोनेशन: 80G के तहत चैरिटी पर छूट।
निष्कर्ष:
Income Tax Return Deadline 15 सितंबर 2025 है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का दरवाजा है। हमने देखा कि कैसे एक्सटेंशन मिला, जुर्माने से कैसे बचें और स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग कैसे करें। अभी 5 करोड़ से ज्यादा लोग फाइल कर चुके हैं। आप भी जॉइन करें। देरी न करें क्योंकि पेनल्टी और डिले से बचना ही बेस्ट है।
Disclaimer:
इस ब्लॉग पर प्रकाशित सभी खबरें, जानकारी और लेख केवल सामान्य जानकारी एवं जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। Special Prime News किसी भी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि या जानकारी में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोत या विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।
Income Tax Return FAQ 2025
- इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख क्या है?
नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए AY 2025-26 की ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। वहीं ऑडिट केस के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।
- इनकम टैक्स रिटर्न का पैसा कब तक आएगा?
समय पर ITR फाइल करने पर रिफंड 15 से 45 दिनों में मिल जाता है। लेट फाइलिंग पर 3 से 6 महीने लग सकते हैं। साथ ही बैंक डिटेल्स सही होना जरूरी है।
- मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास आयकर रिटर्न है?
इसके लिए आप फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट चेक करें। इसके अलावा इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर रिफंड स्टेटस देख सकते हैं या CA से पूछ सकते हैं।
- इनकम टैक्स स्टेटस कैसे चेक करें?
gov.in पर लॉगिन करें। फिर e-File → View Filed Returns ऑप्शन चुनें। उसके बाद PAN और AY 2025-26 डालकर स्टेटस चेक करें।
- इनकम टैक्स का टोल-फ्री नंबर क्या है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टोल-फ्री नंबर 1800-103-0025 है। इसके अलावा 1800-419-0025 पर भी सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं।